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पटना। बिहार शिक्षा विभाग ने भागलपुर में फर्जी विशिष्ट शिक्षिका तनुश्री के नाम पर एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से 98.12 लाख रुपये के अवैध वेतन भुगतान कराने के मामले में जोगसर थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) चंदन कुमार और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ-स्थापना) शशि चंदन चौधरी को निलंबित कर दिया है। शिक्षा विभाग ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। विभाग के निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पाण्डेय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, भागलपुर के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ने नौ अक्टूबर को विभाग को शशि चंदन चौधरी की गिरफ्तारी की जानकारी दी थी। डीईओ पर गंभीर आरोप, डीएम की रिपोर्ट में खुलासा जिलाधिकारी ने नौ अक्टूबर को भेजी अपनी जांच रिपोर्ट में जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) चंदन कुमार के खिलाफ गंभीर आरोपों का उल्लेख किया था। रिपोर्ट के अनुसार, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से एचआरएमएस पोर्टल का इस्तेमाल कर सुल्तानगंज प्रखंड में तनुश्री नाम की एक फर्जी विशिष्ट शिक्षिका के नाम पर 98 लाख 12 हजार 773 रुपये का अवैध भुगतान किए जाने का मामला सामने आया था। निलंबन अवधि में चंदन कुमार का मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया कार्यालय निर्धारित किया गया है। फर्जी शिक्षकों को वेतन भुगतान कराने का आरोप मामला शिक्षा विभाग की मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) के जरिए कथित फर्जी शिक्षकों के वेतन भुगतान से जुड़ा है। विभागीय आदेश के अनुसार, इस प्रकरण में भागलपुर के जोगसर थाने में आठ अक्टूबर 2026 को कांड संख्या 198/26 दर्ज किया गया था। इसी मामले में तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) शशि चंदन चौधरी को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि एचआरएमएस प्रणाली का इस्तेमाल कर फर्जी तरीके से फर्जी शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया अपनाई गई थी। 09 अक्टूबर से प्रभावी हुआ निलंबन शिक्षा विभाग ने गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत कार्रवाई की है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शशि चंदन चौधरी का निलंबन 09 अक्टूबर 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। विभाग ने नियमावली के नियम 9(2) के प्रावधानों के आधार पर यह निर्णय लिया है। इस तरह गिरफ्तारी की सूचना मिलने की तारीख से ही निलंबन लागू किया गया है। दरभंगा में बनाया गया निलंबन मुख्यालय निलंबन की अवधि में शशि चंदन चौधरी का मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दरभंगा प्रमंडल का कार्यालय निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। इस संबंध में बिहार सरकारी सेवक नियमावली, 2005 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। अब अलग से चलेगी विभागीय कार्रवाई शिक्षा विभाग ने निलंबन के साथ मामले में आगे की अनुशासनिक कार्रवाई का रास्ता भी स्पष्ट कर दिया है। शशि चंदन चौधरी के खिलाफ अलग से आरोप पत्र तैयार किया जाएगा और अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने का संकल्प जारी होगा। इसका अर्थ है कि गिरफ्तारी और निलंबन के बाद अब विभागीय स्तर पर भी आरोपों की जांच तथा जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।