Full Story
पटना। बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने गांजा तस्करी के जुर्म में आज दो लोगों को 12-12 वर्षों के सश्रम कारावास के साथ ही चार-चार लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) की पटना स्थित विशेष अदालत संख्या दो ने मामले में सुनवाई के बाद बेगूसराय जिला निवासी राहुल कुमार महतो और समस्तीपुर जिला निवासी श्रवण कुमार को एनडीपीएस एक्ट की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोनों दोषियों को नौ-नौ माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। मामले के विशेष लोक अभियोजक प्रेम रंजन कुमार ने बताया की 22 जनवरी 2023 को आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने गुप्त सूचना के आधार पर मोकामा स्थित बाटा मोड़ के निकट एक वाहन की तलाशी ली और उसमें छुपा कर रखा गया 248 किलोग्राम गांजा बरामद किया था और दोनों दोषियों को गिरफ्तार किया था। गांजा की यह खेप मेघालय से पटना लाई जा रही थी। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए इस मामले में चार गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था, वहीं 36 दस्तावेजी सबूत भी पेश किए थे।



Comments
0