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पटना। बांग्लादेश से नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी के जुर्म में बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने बुधवार को एक व्यक्ति को तीन वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आर्थिक अपराध मामलों के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद आफताब आलम ने मामले में सुनवाई के बाद पूर्वी चंपारण जिले के हरिसिद्धी थाना क्षेत्र स्थित जादोपुर गांव निवासी रामप्रवेश गुप्ता उर्फ राम प्रवेश साह को सीमा शुल्क अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। आरोप के अनुसार, आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने गुप्त सूचना के आधार पर दोषी को मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड के पास से दो हजार रुपये के 45 नकली नोटों अर्थात 90 हजार रुपये के साथ 02 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार किया था। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए इस मामले में तीन लोगों की गवाही अदालत में कलमबंद करवाई थी।



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