Full Story
पटना। कोरोना काल के समय सरकार के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने और प्रतिबंधित क्षेत्र में जुलूस निकालने और प्रदर्शन करने के मामले में सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बुधवार को पटना की एक अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहां बाद में उन्हें जमानत पर मुक्त कर दिया गया। पटना की अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रीति राय की अदालत में आत्मसमर्पण करने के साथ ही सांसद श्री यादव की ओर से उन्हें जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई थी। आवेदन पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया। सांसद के अधिवक्ता विजय आनंद ने बताया कि यह मामला गांधी मैदान थाना कांड संख्या 225/2020 से संबंधित है। आरोप के अनुसार 02नवंबर 2020 को आरोपित लगभग 150 लोगों के साथ महाविद्यालयों के वित्त रहित शिक्षा कर्मियों द्वारा बैनर के साथ सरकार के विरोध में अपनी मांगों को लेकर गांधी मैदान थाना क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे थे।



Comments
0