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पटना। बिहार की राजधानी पटना की एक सत्र अदालत ने हत्या के प्रयास के जुर्म में आज चार लोगों को सात-सात वर्षों के सश्रम कारावास के साथ ही दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। संपत्ति विवाद में चार लोग दोषी करार जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के परसा बाजार थाना क्षेत्र स्थित कुरथौल गांव निवासी मनोज कुमार, दिलीप राम, विकास कुमार और बबलू राम को भारतीय दंड विधान की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को दो-दो माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। लाठी और लोहे की रौड से किया था हमला मामले के अपर लोक अभियोजक त्रिलोकी प्रसाद यादव ने बताया कि 04 मई 2022 को दोषियों ने लाठी एवं लोहे की रौड से जान मारने की नीयत से मारकर अपने रिश्तेदार मुन्ना पासवान को जख्मी कर दिया था। घटना का कारण संपत्ति विवाद बताया गया था। मामले की प्राथमिकी परसा बाजार थाने में दर्ज की गई थी। अभियोजन ने इस मामले में आरोप साबित करने के लिए छ: गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था।



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