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एम ए खान पटना। हत्या के प्रयास एवं हथियारों के अवैध इस्तेमाल के मुकदमे में अभियुक्त बनाए गए खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर उर्फ फैजल खान और उनके तीन सहकर्मियों की ओर से बिहार की राजधानी पटना के प्रधान जिला जज की अदालत में दाखिल की गई अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई 27 जून तक के लिए टल गई । पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपेश देव की अदालत में खान सर और उनके तीन सहकर्मियों अजीत कुमार, कन्हैया कुमार सिंह और अंकित कुमार पांडेय की ओर से मामले में दाखिल की गई दो अलग-अलग अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए आज तिथि निश्चित थी। मामला जब सुनवाई के लिए पेश किया गया तो लोक अभियोजक राजेश कुमार ने अदालत को बताया कि पुलिस की ओर से पेश की गई केस डायरी अद्यतन नहीं है। अदालत ने पुलिस को अद्यतन केस डायरी पेश करने का आदेश देते हुए मामले में सुनवाई के लिए 27 जून 2026 की तिथि निश्चित कर दी। हालांकि अदालत ने इस दौरान इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर लगाई गई रोक की अंतरिम राहत 27 जून तक जारी रखी है । गौरतलब है कि खान सर के कोचिंग संस्थान के नजदीक हुई गोलीबारी के वायरल वीडियो के आधार पर कदमकुआं थाना की पुलिस ने खान सर और उनके दो सुरक्षा कर्मियों के अलावा अन्य अज्ञात के खिलाफ बीएनएस और शस्त्र अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में 04 जून 2026 को कदम कुआं थाना में कांड संख्या 418/2026 दर्ज किया है। दूसरी और इसी मामले के जेल में बंद खान सर के दो सुरक्षा कर्मियों के नियमित जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई नहीं हुई। अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई के लिए 27 जून 2026 की अगली तिथि निश्चित की है ।