Full Story
पटना। हत्या के प्रयास एवं हथियारों के अवैध इस्तेमाल के मुकदमे में अभियुक्त बनाए गए खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर उर्फ फैजल खान और उनके तीन सहकर्मियों की ओर से बिहार की राजधानी पटना के प्रधान जिला जज की अदालत में दाखिल की गई अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अब 03 जुलाई 2026 को होगी। पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपेश देव की अदालत में खान सर और उनके तीन सहकर्मियों अजीत कुमार, कन्हैया कुमार सिंह और अंकित कुमार पांडेय की ओर से मामले में दाखिल की गई दो अलग-अलग अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए आज तिथि निश्चित थी। इसी मामले में खान सर के जेल में बंद दो सुरक्षाकर्मियों की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई के लिए आज ही की तिथि निश्चित थी। खान सर के वकील ने सुरक्षाकर्मियों के हथियारों की वैधता को साबित करने के लिए एक पूरक आवेदन पत्र के साथ कागजात दाखिल किए थे। अदालत ने दाखिल किए गए पूरक आवेदन पर अनुसंधानकर्ता का पक्ष जानने के लिए 03 जुलाई 2026 की अगली तिथि निश्चित की है। अदालत ने इस दौरान खान सर और उनके तीन सहकर्मियों के गिरफ्तारी पर लगाई गई रोक की अंतरिम राहत भी 03 जुलाई 2026 तक जारी रखी है । गौरतलब है कि खान सर के कोचिंग संस्थान के नजदीक हुई गोलीबारी के वायरल वीडियो के आधार पर कदमकुआं थाना की पुलिस ने खान सर और उनके दो सुरक्षाकर्मियों के अलावा अन्य अज्ञात के खिलाफ बीएनएस और शस्त्र अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में 04 जून 2026 को कदमकुआं थाना में कांड संख्या 418/2026 दर्ज किया है। पुलिस ने खान सर के दो सुरक्षाकर्मियों को गिरफ्तार कर इस मामले में जेल भेजा था।



Comments
0