Full Story

पटना। बिहार की राजधानी पटना की एक अदालत नें अवैध पिस्तौल एवं गोली रखने के जुर्म आज दो युवकों को दो-दो वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ दस-दस हजार रूपए का जुर्माना भी किया । निश्चय और मनदीप को सुनाई गई सजा अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी चतुर्दश की अदालत नें मामले में सुनवाई के बाद निश्चय उर्फ विक्रांत और मनदीप कुमार उर्फ बजरंगी साव को शस्त्र अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को दो-दो माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। वर्ष 2022 में फुलवारी शरीफ पुलिस ने की थी गिरफ्तारी पटना के मुख्य अभियोजन पदाधिकारी विद्यासागर एवं ओमप्रकाश नारायण ने बताया कि वर्ष 2022 में फुलवारीशरीफ थाना की पुलिस ने दोषी निश्चय उर्फ विक्रांत के पास से एक देशी पिस्तौल और एक गोली तथा मनदीप कुमार उर्फ बजरंगी साव के पास से दो गोलियां बरामद की थी।मामले की प्राथमिकी फुलवारी शरीफ थाना में दर्ज की गई थी ।