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पटना। बिहार की राजधानी पटना की एक सत्र अदालत नें हत्या के जुर्म में आज एक व्यक्ति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ 40 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नितिन कौशिक ने मामले में सुनवाई के बाद नालंदा जिले के हनोद थाना क्षेत्र स्थित श्रीचंद्रपुर ग्राम निवासी सूर्यमणि ठाकुर को भारतीय दंड विधान एवं शस्त्र अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छ: माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी । जमीन के विवाद में गोली मारकर हत्या का था मामला मामले के अपर लोक अभियोजक शर्मानन्द राय ने बताया कि दोषी का ही एक ग्रामीण अरविंद ठाकुर अपनी नाई की दुकान बंद करके राजगीर पैसेंजर रेलगाड़ी से अपने घर जा रहा था। रेलगाड़ी जब बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन के खरवाड़ा हाल्ट पर रुकी तभी दोषी अपने अन्य साथियों के साथ वहां आया और उसने गोली मार कर अरविंद ठाकुर की हत्या कर दी। हत्या का कारण दोनों पक्षों के बीच जमीनी विवाद बताया गया था। मामले की प्राथमिकी बख्तियारपुर रेल थाना कांड संख्या 16/ 2016 के रूप में दर्ज की गई थी। अभियोजन ने इस मामले में आरोप साबित करने के लिए सात गवाहों का बयान अदालत में कलमबंद करवाया था।



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