Full Story
पटना। बिहार की राजधानी पटना की एक अदालत ने अवैध पिस्तौल और कारतूस रखने के जुर्म में आज एक युवक को तीन वर्षों के आज सश्रम कारावास के साथ ही 4000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद पटना की अपर मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी प्रवीण कुमार मालवीय ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के बेउर थाना क्षेत्र स्थित बिशुनपुर पकड़ी मोहल्ला निवासी मुकेश कुमार उर्फ मुकुंद कुमार को शस्त्र अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। कार से बरामद हुई थी पिस्तौल और तीन गोलियां पटना के मुख्य अभियोजक विद्यासागर प्रसाद और अभियोजन पदाधिकारी प्रभात प्रसाद कमल ने बताया की दोषी को एक महिला का शादी की नीयत से अपहरण करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा उसकी कार को जब्त कर बेउर थाना में रखा गया था। गुप्त सूचना के आधार पर दंडाधिकारी की मौजूदगी में कार की तलाशी ली गई तो उसमें रखा गया एक पिस्तौल और तीन गोलियां बरामद की गई थीं। मामले की प्राथमिकी बेउर थाना कांड संख्या 584 / 2025 के रूप में दर्ज की गई थी।



Comments
0