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एम. ए. खान पटना। बिहार में पटना की एक अदालत ने हत्या के प्रयास एवं शास्त्रों के अवैध इस्तेमाल के मामले में जेल में बंद खान सर (फैजल खान) के दो सुरक्षा कर्मियों की नियमित जमानत याचिका आज खारिज कर दी। पटना सिविल कोर्ट के प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में सुरक्षा गार्ड प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह की ओर से उनके वकील अरविंद कुमार मउआर ने नियमित जमानत याचिका पर बहस करते हुए अपने मुवक्किलों को निर्दोष बताया था और उन्हें नियमित जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की थी। सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध किया था । अदालत ने पुलिस की ओर से पेश किए गए ब्यौरेवर सबूत( केस डायरी) को देखने एवं दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद इन दोनों अभियुक्तों को नियमित जमानत पर मुक्त करने से इनकार कर दिया। आरोप के अनुसार, खान सर के कोचिंग संस्थान के नजदीक हुई गोलीबारी के वायरल वीडियो के आधार पर कदमकुआं थाना की पुलिस ने खान सर और उनके दो सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में एक मुकदमा दर्ज किया है जिसकी संख्या कदम कुआं थाना कांड संख्या 418/2026 है। प्राथमिकी के आरोपो के अनुसार, खान सर के कोचिंग संस्थान के नजदीक हल्ला हंगामा कर रहे लोगों पर खान सर और उनके सहकर्मियों के कहने पर उनके सुरक्षा कर्मियों ने गोली चलाई थी। दूसरी ओर खान ग्लोबल स्टडीज के सुरक्षाकर्मी पर जानलेवा हमला करने के आरोप में जेल में बंद ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के निदेशक रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई पटना की एक सत्र अदालत में आज 15 जून 2026 तक के लिए टल गई।