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पटना। बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) की बिहार में पटना स्थित एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी करने के जुर्म में आज एक युवक को दो वर्षों के कठोर कारावास के साथ ही पन्द्रह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश सुश्री रिचा ने मामले में सुनवाई के बाद कटिहार जिले के कंचन थाना क्षेत्र स्थित छिछोरा गांव निवासी मोहम्मद मुजम्मिल को भारतीय दंड विधान और पॉक्सो एक्ट की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को पैंतालीस दिनों के अतिरिक्त कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। साथ ही अदालत ने पीड़िता को पन्द्रह हजार रुपये का मुआवजा दिए जाने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है । मामले के विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद गयासुद्दीन ने बताया कि वर्ष 2025 में दोषी ने स्कूल जा रही एक नाबालिग बालिका के साथ छेड़खानी की थी। अभियोजन ने इस मामले में आरोप साबित करने के लिए सात गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था। मामले की प्राथमिकी पटना के खगौल थाने में दर्ज की गई थी।



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