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एम. ए. ख़ान पटना। हत्या के प्रयास एवं हथियारों के अवैध इस्तेमाल के मामले में जेल में बंद खान सर के दो सुरक्षा कर्मियों की नियमित जमानत याचिका पर आज सुनवाई के बाद अदालत ने पुलिस से मामले की केस डायरी और अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की मांग की। पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में सुरक्षा गार्ड प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह की ओर से उनके वकील अरविंद कुमार मउआर ने नियमित जमानत याचिका पर बहस करते हुए अपने मुवक्किलों को निर्दोष बताया और उन्हें नियमित जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की। सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में आगे सुनवाई के लिए 20 जून 2026 की अगली तिथि निश्चित करते हुए पुलिस से मामले में इकट्ठा किए गए ब्यौरेवार सबूतों (केस डायरी) और दोनों अभियुक्तों के अपराधिक इतिहास की मांग की है। पूर्व में इसी मुकदमे में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इसी अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए 20 जून 2026 की ही तिथि निश्चित की है एवं केस डायरी की मांग की है। आरोप के अनुसार, खान सर के कोचिंग संस्थान के नजदीक हुई गोलीबारी के वायरल वीडियो के आधार पर कदमकुआं थाना की पुलिस ने खान सर और उनके दो सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान और शस्त्र अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में एक मुकदमा दर्ज किया है जिसकी संख्या कदमकुआं थाना कांड संख्या 418/2026 है। प्राथमिकी के आरोपों के अनुसार, खान सर के कोचिंग संस्थान के नजदीक हल्ला हंगामा कर रहे लोगों पर खान सर और उनके सहकर्मियों के कहने पर उनके सुरक्षा कर्मियों ने गोली चलाई थी। पुलिस ने दोनों सुरक्षा कर्मियों को 4 जून 2026 को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा था।



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