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पटना। बिहार में पटना की एक विशेष अदालत नें विदेशी सामानों की तस्करी करने के जुर्म में आज एक 73 वर्षीय व्यक्ति को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। आर्थिक अपराध के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश आफताब आलम ने 27 वर्ष पुराने एक मामले में सुनवाई के बाद पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल स्थित हरदिया कोठी गांव निवासी सुभान मियां को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। आरोप के अनुसार, 07 अक्टूबर 1999 को आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने गुप्त सूचना के आधार पर महात्मा गांधी सेतु के हाजीपुर टोल नाका के निकट एक ट्रक की तलाशी ली थी और उसमें छुपा कर रखे गए 4 लाख 21 हजार रुपये के विदेशी सामानों को जप्त किया था और उसके बाद दोषी को गिरफ्तार किया था। सामानों में विदेशी मखमल का कपड़ा, शैंपू और सिगरेट पाया गया था, जिसके लिए सीमा शुल्क अदा नहीं किया गया था । यह सामान ट्रक पर लदे अन्य सामानों के बीच छुपाकर रखा गया था तथा नेपाल से तस्करी कर भारत लाया जा रहा था। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए इस मामले में छह गवाहों का बयान अदालत में कलमबंद करवाया था।



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