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कृषि इनपुट अनुदान योजना (बिहार) – आसान भाषा में समझें यह बिहार सरकार की योजना है। अगर आपकी फसल बाढ़, सूखा या ज्यादा बारिश से खराब हो जाती है, तो सरकार आपको दोबारा खेती शुरू करने के लिए पैसे देती है। 👉 यह योजना क्या है? फसल खराब होने पर सरकार बीज, खाद, दवा खरीदने के लिए पैसा देती है ताकि किसान फिर से खेती शुरू कर सके 👉 किसको फायदा मिलता है? बिहार के पंजीकृत किसान जिनकी फसल आपदा (बाढ़, सूखा आदि) से खराब हुई हो 👉 कितना पैसा मिलता है? असिंचित (बिना सिंचाई) जमीन: लगभग ₹6,800 प्रति हेक्टेयर सिंचित (सिंचाई वाली) जमीन: लगभग ₹13,500 प्रति हेक्टेयर 👉 (राशि समय-समय पर बदल सकती है) 👉 पैसा कैसे मिलता है? पैसा सीधे बैंक खाते में (DBT) भेजा जाता है 👉 जरूरी डॉक्यूमेंट योजना का लाभ लेने के लिए ये कागज चाहिए: आधार कार्ड बैंक पासबुक जमीन के कागज मोबाइल नंबर कृषि विभाग में पंजीकरण 👉 आवेदन कैसे करें? ऑनलाइन वेबसाइट: dbtagriculture.bihar.gov.in या नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर 👉 आवेदन के बाद जिला प्रशासन सर्वे करता है, फिर योग्य किसानों को पैसा मिलता है 👉 कहाँ जमा करें? पंचायत कार्यालय ब्लॉक कृषि कार्यालय CSC केंद्र 👉 आमतौर पर आवेदन कृषि समन्वयक / कृषि पदाधिकारी / CSC केंद्र पर किया जाता है 👉 योजना का फायदा फसल खराब होने पर तुरंत मदद दोबारा खेती शुरू करने में सहारा पैसा सीधे खाते में, कोई झंझट नहीं



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