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पटना। बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के जुर्म में आज एक राजस्व कर्मचारी को चार वर्षों के सश्रम कारावास के साथ ही 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष अदालत ने सुनाई सजा निगरानी के विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार सिंह ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के फुलवारी अंचल में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी अमरेंद्र कुमार सिंहा को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को तीन माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी । रिश्वत लेते रंगे हाथ हुई थी गिरफ्तारी मामले के विशेष लोक अभियोजक प्रभारी ट्रैप केसेज किशोर कुमार सिंह ने बताया कि निगरानी के अधिकारियों ने 23 जनवरी 2015 को दोषी को पटना के सिपारा मोहल्ला स्थित उसके निजी कार्यालय मे एक स्थानीय व्यक्ति से जमीन पर नाम स्थानांतरण करने के एवज में ₹9000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ़्तार किया था। अभियोजन ने इस मामले में आरोप साबित करने के लिए नौ गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था।