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पटना। बिहार की राजधानी पटना की एक अदालत ने अवैध हथियार और गोली रखने के जुर्म में आज तीन युवकों को दो-दो वर्ष के साधारण कारावास के साथ ही दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संख्या-10 की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र निवासी रौशन कुमार झा , बेगूसराय जिले के लाखो थाना क्षेत्र निवासी पीयूष सिंह उर्फ बिट्टू तथा नवादा जिले के नवादा थाना क्षेत्र निवासी मोहन नंदा उर्फ मोहन कुमार को शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 26 और 35 के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर तीनों दोषियों को दो-दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। 2023 में किराए के मकान से बरामद हुए थे हथियार मामले के मुख्य लोक अभियोजक विद्यासागर प्रसाद एवं अभियोजन पदाधिकारी पूजा गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2023 में पाटलिपुत्र थाना पुलिस ने दोषियों के किराए के मकान में बिस्तर के नीचे छुपाकर रखे गए दो देशी पिस्तौल और छह गोलियां बरामद की थीं। पांच गवाहों के बयान से साबित हुआ आरोप अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित करने के लिए इस मुकदमे में पांच गवाहों के बयान अदालत में दर्ज कराए, जिसके आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।



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