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पटना। बिहार की राजधानी पटना की एक सत्र अदालत ने हत्या के जुर्म में आज एक चिकित्सक को आजीवन कारावास के साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश छेदी राम की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के परसा बाजार थाना क्षेत्र निवासी डॉक्टर मनोज कुमार को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। सल्फास खिलाकर हत्या का मामला, अभियोजन ने पेश किए 10 गवाह मामले की अपर लोक अभियोजक अन्नपूर्णा गुप्ता ने बताया कि यह मामला परसा बाजार थाना कांड संख्या 209 2013 से जुड़ा है। उन्होंने बताया की 13 नवंबर 2013 को मामले के पीड़ित राजेश कुमार की हत्या सल्फास नामक जहर खिलाकर कर दी गई थी। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए इस मामले में 10 गवाहों का बयान अदालत में कलमबंद करवाया था।



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