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एम ए खान पटना। बिहार की राजधानी पटना स्थित मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) की एक विशेष अदालत ने पांच क्विंटल से अधिक गांजा की तस्करी के जुर्म में आज एक व्यक्ति को 12 वर्षों के सश्रम कारावास के साथ ही एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पटना सिविल कोर्ट स्थित एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत संख्या एक ने मामले में सुनवाई के बाद ओडिशा के सीमलीगूढा जिले के निवासी दिलीप पासवान को एनडीपीएस एक्ट की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। मामले के विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने 02 नवंबर 2021 को गुप्त सूचना के आधार पर पटना जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र स्थित कनपा पुल के निकट दोषी को पांच क्विंटल 41 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ़्तार किया था। गांजा की यह खेप सीमलीगुढा से नौबतपुर लाई जा रही थी। उन्होंने आगे बताया कि अभियोजन ने इस मामले में आरोप साबित करने के लिए जहां विशेष अदालत में चार गवाहों का बयान कलम बंद करवाया था वहीं 39 कागजात भी पेश किए थे।