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एम. ए. खान पटना। बिहार की राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने आज पथ निर्माण विभाग के एक पूर्व कार्यपालक अभियंता की लगभग एक करोड़ चौदह लाख रुपये की आय से अधिक संपत्तियों को राजसात कर जब्त करने का आदेश दिया। निगरानी के विशेष न्यायाधीश सह अधिकृत पदाधिकारी की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम के प्रावधानों के तहत पथ निर्माण विभाग के पूर्व कार्यपालक अभियंता अवधेश कुमार सिंह की लगभग एक करोड़ चौदह लाख रूपयों की आय से अधिक संपत्तियों को राजसात करते हुए एक माह के अंदर पटना के जिलाधिकारी को सौंपे जाने का आदेश दिया है । एक माह के अंदर संपत्तियों को नहीं सौंपे जाने की स्थिति में जिलाधिकारी संपत्तियों को जप्त करने के लिए अपने स्तर से कार्रवाई कर सकेंगे। मामले के विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बताया कि वर्ष 2009 में अवधेश कुमार सिंह को ढाई लाख रुपए के रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था । बाद में वर्ष 2010 में बिहार सरकार के आदेश से विशेष निगरानी इकाई ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था और जांच के बाद लगभग एक करोड़ 15 लाख रुपये की संपत्ति आय से अधिक पाई थी। बाद में सरकार के आदेश से विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत श्री सिंह की आय से अधिक संपत्तियों को जब्त करने के लिए दाखिल आवेदन पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने श्री सिंह और उनकी पत्नी और बच्चों के नाम से इकट्ठा की गई एक करोड़ 14 लाख रुपये की आय से अधिक संपत्तियों को राजसात करने का आदेश दिया है। जब्त की जाने वाली चिन्हित की गई संपत्तियों में मुख्य रूप से तीन फ्लैट, दो ऑफिस, फिक्स्ड डिपॉजिट, किसान विकास पत्र एवं बैंक खातों में जमा राशि से शामिल है।