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मोतिहारी। बिहार में पूर्वी चंपारण जिले की एक सत्र अदालत ने वर्ष 2022 में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की शाखा से हथियार के बल पर 13.20 लाख रुपये की दिनदहाड़े लूट के मामले में आज दो दोषियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही 51-51 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र नारायण सिंह की अदालत ने सोमवार को मामले में दोनों दोषियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 395 (डकैती) और धारा 412 , साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)(ए) और 26/35 के तहत दोषी माना। दोनों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 51-51 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अदालत ने आदेश दिया कि यदि दोषी जुर्माना जमा नहीं करते हैं तो उन्हें छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और जेल में पहले से बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। बैंक में घुसते ही कर्मचारियों और ग्राहकों को बनाया था बंधक यह मामला 28 अगस्त 2022 का है। पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर थाना क्षेत्र स्थित सटहा नौवाडीह पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में सुबह बैंक खुलने के कुछ देर बाद पांच हथियारबंद बदमाश मुंह पर मास्क लगाकर पहुंचे। बैंक में घुसते ही बदमाशों ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और हथियार दिखाकर कर्मचारियों व ग्राहकों को बंधक बना लिया। इसके बाद उन्होंने बैंक से 13 लाख 20 हजार 770 रुपये लूट लिए। भागते समय एक बदमाश दबोचा गया लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से भागने लगे। इसी दौरान बैंक कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाते हुए अजीत प्रसाद को पकड़ लिया। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ईख के खेत से छोटेलाल कुमार पासवान उर्फ छोटन कुमार पासवान नामक आरोपी को लूट की रकम के साथ गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाई। चार गवाह और पुख्ता सबूत बने सजा की वजह घटना के बाद तत्कालीन शाखा प्रबंधक अभिषेक प्रियदर्शी ने पहाड़पुर थाने में मामला दर्ज कराया। सत्र वाद संख्या 402/2023 की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाहों की गवाही कराई गई। अपर लोक अभियोजक दीपक पटेल और सहायक अधिवक्ता मो. शहाबुद्दीन ने अदालत में साक्ष्य पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों की जांच के बाद अदालत ने छोटेलाल कुमार पासवान उर्फ छोटन कुमार पासवान और अजीत प्रसाद को दोषी करार दिया।



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