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एम. ए. खान पटना। सीएए और एनआरसी तथा कृषि विधेयक के विरोध में प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना प्रदर्शन करने के दो अलग-अलग मामलों में पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बिहार की एक विशेष अदालत में आज आत्मसमर्पण किया, जहां बाद में उन्हें जमानत पर मुक्त कर दिया गया । सांसदों एवं विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रवीण कुमार मालवीय की अदालत में आत्मसमर्पण करने के साथ ही दोनों मामलों में श्री यादव की ओर से जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मामलों में अदालत ने श्री यादव को दस हजार रुपये के निजी मुचलके के साथ उसी राशि के दो जमानतदारों का बंध पत्र (बांड) दाखिल करने पर उन्हें जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया । श्री यादव के वकील विजय आनंद ने बताया कि पहला मामला कोतवाली थाना कांड संख्या 133/ 2020 तथा दूसरा मामला कोतवाली थाना कांड संख्या 390/ 2020 से संबंधित है। पहले मामले में श्री यादव पर सीएए तथा एनआरसी विधेयक और आरक्षण को लेकर 23 फरवरी 2020 को डाकबंगला चौराहा के प्रतिबंधित क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन करने और दूसरे मामले में कृषि विधेयक के विरोध में 25 सितंबर 2020 को आयकर गोलंबर पटना के प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना प्रदर्शन करने का आरोप है।