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पटना। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर पटना न्याय मंडल में आयोजित विशेष लोक अदालत में एनआई एक्ट (चेक बाउंस) के 129 मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा करते हुए 4.04 करोड़ रुपये से अधिक के विवादों का एक ही दिन में समाधान कर पक्षकारों को बड़ी राहत दी गई। जिला जज की अध्यक्षता में हुई विशेष लोक अदालत विशेष लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के अध्यक्ष एवं जिला जज रूपेश देव की अध्यक्षता में किया गया। अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान कर पक्षकारों को राहत देना था। नौ पीठों ने संभाली मामलों की सुनवाई जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव सुश्री ज्योति चंदन ने बताया कि मामलों के निष्पादन के लिए कुल नौ पीठों का गठन किया गया था। इनमें से चार पीठें पटना व्यवहार न्यायालय में बनाई गई थीं, जबकि अन्य पीठों ने संबंधित अनुमंडलीय न्यायालयों में मामलों की सुनवाई की। पटना न्याय मंडल के छह न्यायालय रहे शामिल उन्होंने बताया कि इस विशेष लोक अदालत में पटना सदर, पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, मसौढ़ी और पालीगंज की अनुमंडलीय न्यायालयों को शामिल किया गया था। सभी स्थानों पर आपसी सहमति से मामलों का निपटारा कर लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत दिलाई गई। समझौते से मिला त्वरित न्याय विशेष लोक अदालत के माध्यम से बड़ी संख्या में चेक बाउंस से जुड़े मामलों का एक ही दिन में समाधान होने से न सिर्फ न्यायालयों का बोझ कम हुआ, बल्कि पक्षकारों को भी समय और धन की बचत के साथ त्वरित न्याय मिला।



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