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मोतिहारी। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की एक अदालत ने शस्त्र अधिनियम के मामले में आज दोषी को दो वर्ष के कारावास के साथ ही तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कांड संख्या 555/2022 में हुई सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नवीन कुमार के उत्तराधिकार न्यायालय की न्यायिक दंडाधिकारी शगुफ्ता शाहीन ने नगर थाना कांड संख्या 555/2022 से जुड़े मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। सजा पाने वाला अभियुक्त संग्रामपुर थाना क्षेत्र के दरियापुर निवासी तथा वर्तमान में नगर थाना क्षेत्र के अगरवा निवासी मुबारक खान का पुत्र आफताब खान है। आधा दर्जन गवाहों की हुई गवाही मामले के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन पदाधिकारी अभिषेक आनंद और गीता गुप्ता ने करीब आधा दर्जन गवाहों की गवाही कराई। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय में मामले की सुनवाई आगे बढ़ी। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद सुनाई सजा दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आफताब खान को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1बी)ए एवं 26 के तहत दोषी पाया। इसके बाद न्यायिक दंडाधिकारी शगुफ्ता शाहीन ने उसे दो वर्ष के कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला वाद संख्या 4225/2026 के तहत न्यायालय में विचाराधीन था।