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पटना। बिहार की राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने दुष्कर्म के जुर्म में आज एक युवक को दस वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया। दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश दिनकर कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के घोसवरी थाना क्षेत्र स्थित बलवा गांव निवासी रितेश कुमार को दुष्कर्म करने का दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है । जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। मामले के विशेष लोक अभियोजक नवल किशोर प्रसाद ने बताया कि दोषी ने वर्ष 2021 में एक बालिका के साथ दुष्कर्म किया था, जिसकी प्राथमिकी पटना के बाढ़ थाना में दर्ज की गई थी। अभियोजन ने इस मामले में आरोप साबित करने के लिए आठ गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था।



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