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एम. ए. खान पटना। बिहार की राजधानी पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज के गार्ड के साथ मारपीट करने के मामले में जेल में बंद ज्ञान बिन्दू कोचिंग संस्थान के निदेशक रौशन आनंद को पटना की एक सत्र अदालत ने आज जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गौरव सिंह की अदालत में रौशन आनंद की ओर से दाखिल की गई जमानत याचिका पर बहस करते हुए उसके वकील ने अपने मुवक्किल को निर्दोष बताया और उसे जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की। सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उसे जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया। इससे पूर्व प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा ने रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसी आदेश के खिलाफ रौशन आनंद की ओर से उनके वकील ने सत्र अदालत में यह नियमित जमानत याचिका दाखिल की थी । मामला पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र का है। मामले के अभियुक्तों पर खान ग्लोबल स्टडीज में प्रवेश कर गार्ड को खींचकर बाहर लाकर मारपीट करने और जख्मी कर देने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने रौशन आनंद, अभिषेक कुमार और गौरव कुमार को गिरफ्तार कर 03 जून 2026 को जेल भेजा था। इस मामले में कदमकुआं थाना में 03 जून 2026 को बीएनएस की अलग-अलग धाराओं के तहत कांड संख्या 410/26 के रूप में मामले की प्राथमिकी खान ग्लोबल स्टडीज के कर्मचारी की ओर से दर्ज कराई गई थी।



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