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पटना। बिहार की राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने एक अबोध बालिका से दुष्कर्म के जुर्म में आज एक युवक को 25 वर्षों के सश्रम कारावास के साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़िता को चार लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम( पॉक्सो एक्ट) तथा दुष्कर्म के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश दिनकर कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र स्थित मकसूद बिगहा गांव निवासी मोहम्मद इकबाल उर्फ समीर को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। साथ ही अदालत ने पीड़िता को उसके बेहतर पुनर्वास के लिए चार लाख रूपयों का मुआवजा दिए जाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है। सात गवाहों ने अदालत में दर्ज कराए बयान मामले के विशेष लोक अभियोजक नवल किशोर प्रसाद ने बताया कि मामला वर्ष 2023 का है। उन्होंने बताया कि दोषी ने एक 6 वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। उन्होंने बताया कि मामले की प्राथमिकी बाढ़ थाना में दर्ज की गई थी और इस मामले में आरोप साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से सात गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया गया था।



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