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पटना। बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने बिहार के बहुचर्चित टेंडर घोटाला मामले में जेल में बंद ठेकेदार रिशु श्री की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद आज अपना आदेश 09 जुलाई 2026 तक के लिए सुरक्षित रख लिया । निगरानी के विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार सिंह की अदालत में दाखिल की गई नियमित जमानत याचिका पर बहस करते हुए रिशु श्री के वकील अभिषेक प्रियदर्शी ने अपने मुवक्किल को निर्दोष बताते हुए उसे जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की । विशेष लोक अभियोजक आनंदी सिंह ने जमानत अर्जी का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना आदेश 09 जुलाई 2026 तक के लिए सुरक्षित रख लिया। दूसरी ओर इसी मामले में जेल में बंद भवन निर्माण विभाग के अवकाश प्राप्त मुख्य अभियंता तारिणी दास की नियमित जमानत याचिका और आईएएस संजीव हंस की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए अदालत ने 09 जुलाई 2026 की तिथि निश्चित की है। गौरतलब है कि विशेष निगरानी इकाई ने राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों की ठेकेदारी में भ्रष्टाचार करने के आरोपों का यह मुकदमा दर्ज किया था और अनुसंधान के बाद आईएएस संजीव हंस समेत 7 लोगों के खिलाफ इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है।



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