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नई दिल्ली। ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बड़ी राहत देते हुए असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए आयकर (इनकम टैक्स) रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी है तथा ऐसे मामलों में ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की निर्धारित तिथि भी 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी गई है। 31 अक्टूबर की डेडलाइन बदली, अब 21 नवंबर तक समय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत आने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सोमवार को जारी विज्ञप्ति में नई समयसीमा की जानकारी दी है। सीबीडीटी के मुताबिक, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 की तालिका के क्रम संख्या 2 में आने वाले व्यक्तियों के लिए असेसमेंट ईयर 2026-27 का रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख पहले 31 अक्टूबर 2026 थी। अब इसे बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दिया गया है यानी संबंधित करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने के लिए पहले की समयसीमा के मुकाबले 21 दिन अतिरिक्त मिल गए हैं। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए भी बढ़ी तारीख रिटर्न की तारीख बढ़ाने के साथ सीबीडीटी ने संबंधित मामलों में ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की निर्धारित तारीख में भी बदलाव किया है। असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इन मामलों में ऑडिट रिपोर्ट देने की ‘स्पेसिफाइड डेट’ 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी गई है। इस तरह ऑडिट रिपोर्ट के लिए भी संबंधित लोगों को 21 दिन का अतिरिक्त समय मिला है। किनके लिए है सीबीडीटी का यह फैसला यह राहत सभी आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए घोषित नहीं की गई है। साफ तौर पर यह फैसला आयकर अधिनियम, 1961 के तहत ऑडिट के दायरे में आने वाले उन व्यक्तियों के संदर्भ में किया गया है, जिनका उल्लेख धारा 139(1) के स्पष्टीकरण 2 की संबंधित तालिका के क्रम संख्या 2 में है इसलिए 21 नवंबर 2026 की नई समयसीमा को सभी करदाताओं के लिए सामान्य आईटीआर डेडलाइन समझना सही नहीं होगा। दो तारीखें याद रखें- 21 अक्टूबर और 21 नवंबर सीबीडीटी की घोषणा का सीधा हिसाब दो महत्वपूर्ण तारीखों में समझा जा सकता है। ऑडिट रिपोर्ट: पहले 30 सितंबर 2026, अब 21 अक्टूबर 2026। इनकम टैक्स रिटर्न: पहले 31 अक्टूबर 2026, अब 21 नवंबर 2026। यानी, संबंधित करदाताओं के लिए पहले ऑडिट रिपोर्ट की समयसीमा आगे बढ़ी है और उसके ठीक एक महीने बाद तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का समय मिलेगा। अलग से जारी होगा औपचारिक आदेश सीबीडीटी ने विज्ञप्ति में यह भी स्पष्ट किया है कि इस फैसले को प्रभावी करने के लिए औपचारिक आदेश या अधिसूचना अलग से जारी की जा रही है।



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