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एम. ए. खान पटना। बिहार की राजधानी पटना की एक सत्र अदालत ने हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास के साथ ही 25-25 हजार रुपये जुर्माने की आज सजा सुनाई। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 21 सुनीता रानी ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के कंकड़बाग निवासी तीन सगे भाइयों प्रमोद राय , छोटू राय और शंकर राय तथा विनोद राय एवं राजेश राय उर्फ झंझट राय को भारतीय दंड विधान की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।अदालत ने छोटू राय को शस्त्र अधिनियम के तहत भी दोषी करार देते हुए अलग से 30 हजार रूपए का जुर्माना किया है । आरोप के अनुसार, दोषियों ने 30 नवंबर 2015 की शाम पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र स्थित चांदमारी रोड की आजाद पथ गली नंबर 2 में मेघनाथ राय की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए इस मामले में नौ गवाहों का बयान अदालत में कलमबंद करवाया था।