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एम. ए. खान पटना। बिहार के सरकारी विभागों में ठेकेदारी में भ्रष्टाचार करने के मामले में अभियुक्त बनाए गए जेल में बंद अभियुक्त रिशु श्री उर्फ रिशु रंजन सिन्हा को पटना की एक विशेष अदालत ने आज पांच दिनों के पुलिस रिमांड पर विशेष निगरानी इकाई को हिरासती पूछताछ के लिए सौंपे जाने का आदेश दिया । निगरानी के विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार सिंह की अदालत में एक आवेदन दाखिल कर विशेष निगरानी इकाई की पुलिस ने रिशु श्री को सात दिनों की पुलिस रिमांड पर सौंपे जाने का अनुरोध किया था। आवेदन पर सुनवाई के बाद अदालत ने विशेष निगरानी इकाई की प्रार्थना आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए रिशु श्री को पांच दिनों की पुलिस रिमांड पर हिरासती पूछताछ के लिए विशेष निगरानी इकाई को सौंपें जाने का आदेश कारा अधीक्षक को दिया है। पुलिस रिमांड की अवधि 16 जून 2026 के 11:00 बजे दिन से 20 जून 2026 के 11:00 बजे दिन तक होगी। गौरतलब है की विशेष निगरानी इकाई ने अलग-अलग सरकारी विभागों में ठेकेदारी के लिए भ्रष्टाचार करने के आरोपों का एक मुकदमा दर्ज किया है और 27 मई 2026 को रिशुश्री को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। दूसरी ओर इसी मुकदमे में अभियुक्त बनाये गये जेल में बंद भवन निर्माण विभाग के अवकाश प्राप्त मुख्य अभियंता तारिणी दास की ओर से दाखिल की गई नियमित जमानत याचिका और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजीव हंस की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष अदालत ने मामले में इकट्ठा किए गए ब्यौरेवार सबूतों (केस डायरी ) की मांग की है और जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 24 जून 2026 की अगली तिथि निश्चित की है।