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पटना। बिहार की राजधानी पटना स्थित मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम एनडीपीएस एक्ट की एक विशेष अदालत ने छ: क्विंटल सात किलोग्राम गांजा की तस्करी के जुर्म में आज दो व्यक्तियों को 13 - 13 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ एक-एक लाख रूपये का जुर्माना भी किया। पटना सिविल कोर्ट स्थित एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत संख्या 2 ने मामले में सुनवाई के बाद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला स्थित कंधारी गांव निवासी विक्की शर्मा और उपेंद्र कुमार यादव को एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को छह-छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। मामले के विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के अधिकारियों ने गुप्त सूचना के आधार पर पटना जिले के बाईपास रोड, जीरो माईल, पटना बख्तियारपुर मुख्य राज्य मार्ग, NH-30 से दोषियों को 6 क्विंटल 7 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ़्तार किया था। गांजा की यह खेप ओडिशा के संबलपुर से पटना लाई जा रही थी। उन्होंने आगे बताया कि अभियोजन ने इस मामले में आरोप साबित करने के लिए जहां विशेष अदालत में छह गवाहों का बयान कलम बंद करवाया था वहीं 32 कागजात भी पेश किए थे।



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