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पटना। बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के जुर्म में आज एक युवक को 20 वर्षों के सश्रम कारावास के साथ ही 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष अदालत ने सुनाया फैसला बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम ( पौक्सो एक्ट ) और दुष्कर्म के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश दिनकर कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद मधुबनी जिले के खजौली थाना क्षेत्र स्थित हरपुर गांव निवासी चंदन कुमार को भारतीय दंड विधान और पॉक्सो अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। पांच गवाहों ने अदालत में दिया बयान मामले के विशेष लोक अभियोजक नवल किशोर प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2023 में दोषी ने एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसे मधुबनी ले गया था और वहां एक कमरे में रखकर उसके साथ उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामले की प्राथमिकी पटना के फुलवारी शरीफ थाना में दर्ज की गई थी। इस मामले में अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए पांच गवाहों का बयान अदालत में कलमबंद करवाया था।



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