Full Story

पटना। जब्त प्रदर्श को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने पर पटना के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश -16 नवीन कुमार की अदालत ने जानीपुर थानाध्यक्ष के पांच दिनों के वेतन की राशि कटौती करने का निर्देश जिला कोषागार पदाधिकारी को दिया है। अदालत ने यह आदेश जानीपुर थाना कांड संख्या 1448/ 2023 से संबंधित एक सत्र वाद में सुनवाई के दौरान जारी किया है। कटौती की गयी राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, अदालत ने वरीय पुलिस अधीक्षक को जब्त प्रदर्श न्यायालय में प्रस्तुत कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले में जब्त प्रदर्श न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण साक्षीगण का मुख्य परीक्षण नहीं हो पा रहा है जबकि साक्षीगण लगातार तीन तिथियों से साक्ष्य के लिए अदालत में उपस्थित हो रहें हैं। अदालत ने संबंधित ट्रेजरी अधिकारी को आदेश के अनुपालन प्रतिवेदन अगली तिथि को न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।‌