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पटना। बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के जुर्म में आज एक पूर्व प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक को चार वर्षों के सश्रम कारावास के साथ ही 8000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। निगरानी के विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार सिंह ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के बख्तियारपुर प्रखंड के तत्कालीन सांख्यिकी पर्यवेक्षक रामकुमार सिंह को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को तीन माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। मामले के विशेष लोक अभियोजक प्रभारी ट्रैप केसेस किशोर कुमार सिंह ने बताया कि निगरानी के अधिकारियों ने 11 अप्रैल 2014 को दोषी को एक स्थानीय व्यक्ति से उसके इंदिरा आवास के दूसरी किश्त की राशि निर्गत करने की एवज में ₹8000 की रिश्वत लेते हुए बख्तियारपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए इस मामले में 10 गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था।



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