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पटना। बिहार की राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने एक-47 राइफल की बरामदगी के मामले में आज गिरफ्तार कर जेल भेजे गए वकील संदीप कुमार सिन्हा से हिरासती पूछताछ के लिए चार दिनों के पुलिस रिमांड पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपे जाने का आदेश दिया। एनआईए की विशेष अदालत के न्यायाधीश विपिन कुमार ने एनआईए की ओर से दाखिल किए गए आवेदन पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया है। रिमांड की अवधि 01 नवंबर 2026 के 10:00 बजे सुबह से 04 नवंबर 2026 की शाम 4:00 बजे तक की होगी। इसके साथ ही अदालत ने मुकदमे में बरामद किए गए सामानों की फॉरेंसिक जांच भी किए जाने की अनुमति दी है। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर के फकुली थाना क्षेत्र स्थित मुघटिया पुल के पास से स्थानीय पुलिस ने एके-47 राइफल, मैगजीन और गोली बरामद किया था। मामले में उग्रवादी संबंध को देखते हुए मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी। एनआईए ने आर सी 11/ 2024 के रूप में अपनी प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस मामले में नौ लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। एनआईए अब तक इस मामले में छह अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। मामले के नामजद अभियुक्त वकील संदीप कुमार सिन्हा को हाजीपुर के जौहरी बाजार से गिरफ्तार किया गया था।



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