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कटिहार। बिहार में कटिहार जिले के बारसोई में होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर के इस्तेमाल तथा मिठाइयों में मिलावट पर सख्त रुख अपनाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) राजू कुमार और जिला सहायक आपूर्ति पदाधिकारी मनीष कुमार ने कारोबारियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप कमर्शियल गैस सिलेंडर और शुद्ध खाद्य सामग्री का इस्तेमाल करने का निर्देश देते हुए नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। घरेलू सिलेंडर नहीं, कमर्शियल गैस का करें इस्तेमाल प्रशासन ने होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाना बनाने के लिए केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करें। एसडीओ राजू कुमार और जिला सहायक आपूर्ति पदाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध गैस सिलेंडर को व्यावसायिक गतिविधियों में इस्तेमाल करना नियमों का उल्लंघन है। अधिकारियों ने चेताया कि निर्देशों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिठाई में मिलावट मिली तो दुकानदार पर गिरेगी गाज घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग के साथ प्रशासन ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को भी गंभीरता से लिया है। खासकर मिठाई बनाने और बेचने वाले दुकानदारों को शुद्ध सामग्री इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि मिठाइयों में इस्तेमाल होने वाले दूध, खोवा, छेना और पनीर की गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। मिठाई दुकानदारों और होटल संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे मिठाइयां तैयार करने में केवल शुद्ध दूध, खोवा, छेना और पनीर का उपयोग करें। मिलावट की शिकायत पर होगी कड़ी कार्रवाई प्रशासन ने साफ कर दिया है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायत मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठान के संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण और शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना दुकानदारों की जिम्मेदारी है। मुनाफे के लिए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। कारोबारियों को दो टूक संदेश, नियमों से समझौता नहीं बारसोई प्रशासन के इन निर्देशों से होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई कारोबार से जुड़े लोगों को स्पष्ट संदेश मिला है कि घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक इस्तेमाल और खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन ने जहां कारोबारियों को निर्धारित नियमों का पालन करने को कहा है, वहीं उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया है। अब अहम सवाल यह है कि प्रशासन की इस सख्त चेतावनी के बाद होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई दुकानों में नियमों का पालन कितना होता है और निर्देशों को जमीन पर लागू कराने के लिए जांच व निगरानी कितनी प्रभावी रहती है।



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