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सीवान। दीपावली और छठ पर्व के मद्देनजर पटाखों की बिक्री एवं भंडारण से जुड़े सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बिहार में सीवान जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा और पुलिस अधीक्षक भारत सोनी के संयुक्त निर्देश पर जिले के विभिन्न थाना एवं अंचल क्षेत्रों में पटाखा कारोबारियों के साथ बैठकें कर उन्हें वैध लाइसेंस, सुरक्षित भंडारण और अग्नि सुरक्षा के नियमों का पालन करने की हिदायत दी जा रही है, जबकि उल्लंघन मिलने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बिना लाइसेंस पटाखे बेचे तो होगी कानूनी कार्रवाई त्योहारी सीजन में पटाखों की मांग को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने कारोबारियों को नियमों के प्रति सतर्क किया है। पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने स्पष्ट किया है कि पटाखों की बिक्री केवल वैध लाइसेंस और निर्धारित अनुमति के आधार पर ही की जा सकती है। बिना आवश्यक अनुमति पटाखे बेचने या उनका भंडारण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने दुकानदारों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनके प्रतिष्ठानों में प्रतिबंधित और अवैध पटाखों की बिक्री न हो। सिर्फ अधिकृत स्रोतों से मिले ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति एसपी ने पटाखा कारोबारियों को प्रतिबंधित, अवैध और हानिकारक पटाखों की बिक्री, भंडारण तथा वितरण से दूर रहने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि दुकानदार अधिकृत स्रोतों से प्राप्त और निर्धारित मानकों के अनुरूप ग्रीन पटाखों की ही बिक्री सुनिश्चित करें। इसका उद्देश्य त्योहारी सीजन में पटाखों के कारोबार को नियमों के दायरे में रखना और लोगों की सुरक्षा से जुड़े जोखिम कम करना है। दुकान में अग्निशमन यंत्र, पानी और बालू जरूरी पटाखों की दुकानों में आग लगने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा इंतजामों पर विशेष जोर दिया है। एसपी भारत सोनी ने दुकानदारों को निर्देश दिया है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में अग्निशमन यंत्र के साथ पर्याप्त पानी और बालू की व्यवस्था रखें। पटाखों का भंडारण भी केवल निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर ही किया जाए। दुकानों के आसपास धूम्रपान, खुली आग और ज्वलनशील पदार्थों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक रखने को कहा गया है। इसके अलावा बिजली के तारों और आग लगने के अन्य संभावित कारणों को लेकर भी विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। सड़क और फुटपाथ पर नहीं लगेंगी अवैध पटाखा दुकानें प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति पटाखों का कारोबार करने वालों को भी चेतावनी दी है। पुलिस के निर्देश के अनुसार, सड़कों, फुटपाथों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से पटाखों की दुकानें नहीं लगाई जा सकतीं। दुकानदारों को निर्धारित स्थान और अनुमति की शर्तों के अनुसार ही कारोबार करने को कहा गया है। अस्पताल और स्कूलों के आसपास प्रतिबंधों का पालन जरूरी पटाखों के इस्तेमाल को लेकर संवेदनशील स्थानों पर भी विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। एसपी ने अस्पतालों, विद्यालयों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और अन्य संवेदनशील स्थानों के आसपास पटाखों के उपयोग से संबंधित लागू प्रतिबंधों का पालन करने को कहा है। प्रशासन का जोर इस बात पर है कि त्योहारों के दौरान लोगों की सुरक्षा प्रभावित न हो और निर्धारित नियमों का उल्लंघन न किया जाए। जांच में सहयोग करना होगा, संदिग्ध पटाखों की दें सूचना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से पटाखा दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा। कारोबारियों को निर्देश दिया गया है कि वे जांच के दौरान अधिकारियों का पूरा सहयोग करें और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं। किसी प्रतिष्ठान में संदिग्ध, अवैध या प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री अथवा भंडारण की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस या प्रशासन को सूचित करने को कहा गया है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आम लोगों से भी एसपी की अपील पुलिस अधीक्षक ने पटाखा कारोबारियों के साथ आम नागरिकों से भी सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने लोगों से दीपावली और छठ पर्व के दौरान निर्धारित मानकों के अनुरूप ग्रीन पटाखों का सुरक्षित इस्तेमाल करने और किसी भी अवैध भंडारण की जानकारी स्थानीय थाने को देने को कहा है। एसपी ने स्पष्ट किया कि आम जनता की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इससे जुड़े नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। त्योहारों से पहले सुरक्षा व्यवस्था पर प्रशासन का जोर जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा और एसपी भारत सोनी के निर्देश पर थाना तथा अंचल स्तर पर आयोजित की जा रही बैठकों का उद्देश्य कारोबारियों को समय रहते सुरक्षा नियमों की जानकारी देना है। प्रशासन चाहता है कि पटाखों की बिक्री से लेकर भंडारण तक निर्धारित मानकों का पालन हो, ताकि आग लगने या अन्य दुर्घटनाओं की आशंका कम की जा सके।