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सीवान। आगामी महावीरी मेला और अन्य पर्व-त्योहारों के दौरान शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिहार में सीवान जिला प्रशासन ने 10 लोगों के खिलाफ सीसीए के तहत कार्रवाई की है। जिला दंडाधिकारी के न्यायालय ने विभिन्न सीसीए वादों में आदेश पारित करते हुए सभी संबंधित व्यक्तियों को 25 नवंबर 2026 तक प्रतिदिन निर्धारित थाने में हाजिरी लगाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्हें 50 हजार रुपये का बंधपत्र (बॉन्ड) दो समान राशि के जमानतदारों के साथ जमा करना होगा। प्रत्येक सोमवार जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में उपस्थित होकर दैनिक हाजिरी का लिखित ब्योरा देना भी अनिवार्य किया गया है। सुबह 11 बजे थाने में हाजिरी, शाम पांच बजे मिलेगी छुट्टी जिला दंडाधिकारी के न्यायालय से जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 25 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत सभी 10 व्यक्तियों को प्रतिदिन सुबह 11 बजे निर्धारित थाने में उपस्थित होकर अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी। उन्हें शाम पांच बजे तक थाना परिसर में रहना होगा। इसके बाद ही वे थाना परिसर छोड़ सकेंगे। प्रशासन ने निर्धारित अवधि तक नियमित रूप से थाने में उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया है। 48 घंटे में भरना होगा 50 हजार का बंधपत्र आदेश के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को आदेश प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर 50 हजार रुपये का बंधपत्र जमा करना होगा। इसके लिए समान राशि के दो जमानतदार भी देने होंगे। साथ ही थाने की उपस्थिति पंजी में आने-जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बस, ट्रेन या मोटरसाइकिल के मार्ग और समय का पूरा विवरण दर्ज कराना होगा। प्रशासन ने सभी संबंधित व्यक्तियों को निर्धारित शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया है। मोबाइल रखना होगा चालू, लोकेशन पर भी रहेगी नजर जिला प्रशासन ने आदेश की जद में आए सभी व्यक्तियों को अपना मोबाइल नंबर संबंधित थाने में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्हें मोबाइल फोन लगातार चालू रखना होगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनकी लोकेशन का पता लगाया जा सके। इस व्यवस्था के जरिए पुलिस संबंधित व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगरानी रख सकेगी। हर सोमवार जिला दंडाधिकारी की अदालत में देनी होगी रिपोर्ट दैनिक थाना हाजिरी के अलावा सभी 10 व्यक्तियों को प्रत्येक सोमवार सुबह 10:30 बजे समाहर्ता न्यायालय, सीवान में स्वयं उपस्थित होना होगा। इस दौरान उन्हें लिखित रूप से जानकारी देनी होगी कि उन्होंने निर्धारित थाने में प्रतिदिन अपनी हाजिरी दर्ज कराई है। इस तरह संबंधित व्यक्तियों की उपस्थिति की निगरानी थाना स्तर के साथ-साथ जिला दंडाधिकारी के न्यायालय से भी की जाएगी। आदेश तोड़ने पर गिरफ्तारी का निर्देश जिला दंडाधिकारी ने संबंधित थानाध्यक्षों को सभी व्यक्तियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और उनकी दैनिक हाजिरी से संबंधित प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। आदेश का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा गया है। इन 10 लोगों के खिलाफ जारी हुआ आदेश जिला प्रशासन की ओर से जारी सूची के अनुसार, सीसीए की कार्रवाई की जद में जामो बाजार थाना क्षेत्र के डुमरा निवासी लड्डू महतो, गुड्डू सिंह और प्रेम यादव तथा बरहोगा यद्दु निवासी उज्ज्वल कुमार सिंह शामिल हैं। इसके अलावा जीबी नगर थाना क्षेत्र के दीनदयालपुर निवासी चंदन चौधरी, लकड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र के नरहरपुर निवासी बीर बहादुर सिंह, गुठनी थाना क्षेत्र के गुठनी पश्चिमी निवासी विनोद कुमार साह उर्फ विनोद गोड़ और मैरवा थाना क्षेत्र के फुलवरिया निवासी श्रीकांत यादव के विरुद्ध भी आदेश पारित किया गया है। वहीं, लकड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र के गोपालपुर टोला नवादा निवासी राकेश कुमार यादव और ख्वासपुर निवासी सुरेन्द्र चौधरी भी इस कार्रवाई की जद में हैं।